अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मादक पदार्थ विरोधी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। (फाइल)
मोहाली:
शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को गुरुवार को मोहाली की अदालत ने 8 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
श्री मजीठिया ने आज अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और पिछले साल दिसंबर में उनके खिलाफ दर्ज एक ड्रग मामले में नियमित जमानत के लिए आवेदन किया।
श्री मजीठिया पर राज्य में एक ड्रग रैकेट में उनकी कथित संलिप्तता के आरोपों पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को श्री मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर श्री मजीठिया को 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।
पिछले साल 20 दिसंबर को मोहाली में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद श्री मजीठिया की गिरफ्तारी की आशंका थी।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)